अगर बैंक ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो कितने समय में मिलेगा पैसा वापस, जानिए पूरी जानकारी RBI Refund Guidelines 2025

By Shruti Singh

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RBI Refund Guidelines 2025

RBI Refund Guidelines 2025: आज के डिजिटल युग में लोग तेजी से ऑनलाइन पेमेंट, UPI, ATM और नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ-साथ एक आम समस्या भी सामने आती है – ट्रांजेक्शन फेल होना और खाते से पैसा कट जाना। ऐसे में ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनका पैसा कब वापस आएगा।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ट्रांजेक्शन फेल होने पर रिफंड की समयसीमा और नियमों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाना और ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित समाधान देना है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ATM, UPI, NEFT, RTGS और POS जैसे माध्यमों से ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में पैसा वापस मिलने में कितना समय लगता है और ग्राहक क्या कदम उठा सकते हैं।

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1. ATM से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाता डेबिट हो गया

यह समस्या सबसे आम है, जहां ग्राहक ATM से पैसे निकालने जाता है लेकिन तकनीकी कारणों से पैसा नहीं निकलता और फिर भी खाते से राशि कट जाती है।

RBI के नियम के अनुसार, बैंक को 5 कार्यदिवस (working days) के भीतर पैसा ग्राहक के खाते में लौटाना होगा।
अगर इस समयसीमा में पैसा वापस नहीं किया गया, तो ग्राहक को ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा मिलने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण:

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  • यह नियम सभी बैंकों पर लागू है – चाहे सरकारी हो या प्राइवेट।

  • ग्राहक को ट्रांजेक्शन की रसीद या स्क्रीनशॉट संभाल कर रखना चाहिए।


2. UPI और IMPS से ट्रांजेक्शन फेल

UPI और IMPS के जरिए पेमेंट करना आज के समय में बेहद आम हो गया है। लेकिन कई बार पेमेंट करते समय सर्वर समस्या या नेटवर्क एरर के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और राशि कट जाती है।

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RBI के अनुसार:


3. NEFT और RTGS ट्रांजेक्शन फेल

NEFT (National Electronic Funds Transfer) और RTGS (Real Time Gross Settlement) मुख्यतः बड़े और सुरक्षित फंड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

अगर इनसे ट्रांजेक्शन फेल होता है:

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  • RTGS के मामले में, राशि अधिकतम 2 घंटे में वापस मिल जानी चाहिए।

  • NEFT के मामले में, पैसा अधिकतम 1 कार्यदिवस के अंदर लौटना चाहिए।

अगर समय पर रिफंड नहीं आता है, तो ग्राहक को बैंक से संपर्क कर शिकायत करनी चाहिए और मुआवजे का अधिकार भी जताना चाहिए।

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4. POS मशीन और ऑनलाइन पेमेंट फेल

कई बार कार्ड से शॉपिंग करते समय POS मशीन में पेमेंट फेल हो जाती है, लेकिन खाते से राशि कट जाती है।

RBI के अनुसार:


5. ग्राहकों के अधिकार और शिकायत प्रक्रिया

यदि आपके पैसे समय पर वापस नहीं आते हैं, तो आपके पास शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।

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शिकायत कैसे दर्ज करें:

मुआवजे का अधिकार:


6. बैंक की जिम्मेदारी

RBI ने स्पष्ट किया है कि ट्रांजेक्शन फेल होने पर रिफंड देने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी।


निष्कर्ष

डिजिटल बैंकिंग भले ही सुविधाजनक हो, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ते हैं। ऐसे में RBI की ये नई गाइडलाइन ग्राहकों को राहत देती है। अब ग्राहक अपने पैसे को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन फेल होने पर समय पर रिफंड और मुआवजे का प्रावधान है।

यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो, तो घबराएं नहीं। बैंक से संपर्क करें, शिकायत दर्ज कराएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

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Shruti Singh

Shruti Singh is a skilled writer and editor at a leading news platform, known for her sharp analysis and crisp reporting on government schemes, current affairs, technology, and the automobile sector. Her clear storytelling and impactful insights have earned her a loyal readership and a respected place in modern journalism.

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