Krishi Yantra Subsidy Yojana 2025: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को सरल व आधुनिक बनाने के लिए सरकार समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती में काम आने वाले यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा 40% से 50% तक सब्सिडी दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका लाभ राज्य के सभी योग्य किसान ले सकते हैं।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कृषि यंत्र योजना क्या है, इसके लिए कौन पात्र हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, किन यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी और कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
क्या है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना?
कृषि यंत्र योजना किसानों को खेती के लिए आवश्यक यंत्रों जैसे पावर टिलर, सीड ड्रिल, रीपर, रोटावेटर आदि पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम लागत में आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराना है जिससे खेती के कठिन कार्य जैसे बुवाई, जुताई, कटाई आदि सरलता से किए जा सकें।
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए भारी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती।
इस योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ
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कम लागत में आधुनिक यंत्र: किसानों को कुल कीमत का केवल आधा खर्च करना होता है, शेष सब्सिडी सरकार देती है।
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खेती में तेजी और सुविधा: आधुनिक यंत्रों के उपयोग से खेती के काम अधिक तेजी से और आसानी से किए जा सकते हैं।
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आर्थिक स्थिति में सुधार: स्वयं के यंत्र होने से किराए की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे किसानों की बचत होती है।
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अतिरिक्त कमाई का अवसर: किसान इन यंत्रों का उपयोग दूसरों के खेतों में भी कर सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं।
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छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ावा: सब्सिडी मिलने से कम जमीन वाले किसान भी आसानी से यंत्र खरीद सकते हैं।
कृषि यंत्र योजना में शामिल यंत्रों की सूची
इस योजना में निम्नलिखित यंत्र शामिल हैं जिनकी खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है:
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पावर टिलर
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सीड ड्रिल
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रीपर
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मल्चर
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रोटावेटर
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थ्रेशर
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सुपर सीडर
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स्प्रेयर आदि
किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से किसी भी यंत्र का चयन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी
इस योजना के तहत पात्र किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। हालांकि यह सब्सिडी सभी को नहीं मिलती, केवल चयनित किसानों को ही यह लाभ दिया जाता है। इसलिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज सही-सही भरना बेहद जरूरी है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
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आवेदक किसान होना चाहिए।
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किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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ट्रैक्टर आधारित यंत्र के लिए किसान के पास ट्रैक्टर और उसके वैध दस्तावेज होने चाहिए।
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पिछले 7 वर्षों में किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ न लिया हो।
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किसान के नाम पर जमीन होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
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आधार कार्ड
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बैंक खाता पासबुक
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चालू मोबाइल नंबर
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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ट्रैक्टर के दस्तावेज (यदि ट्रैक्टर आधारित यंत्र खरीद रहे हैं)
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बिजली बिल (सिंचाई यंत्र के लिए)
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
कृषि यंत्र योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि यंत्र योजना की वेबसाइट पर जाएं। (जैसे: https://dbt.mpdage.org) -
लॉगिन करें
किसान पंजीयन आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। -
यंत्र का चयन करें
दिए गए विकल्पों में से इच्छित यंत्र का चयन करें जिसके लिए आप सब्सिडी चाहते हैं। -
फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स आदि भरें। -
दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासबुक, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन आदि स्कैन करके अपलोड करें। -
फॉर्म सबमिट करें
सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और रसीद प्रिंट करके सुरक्षित रखें। -
चयन होने की स्थिति में सूचना प्राप्त होगी
अगर आपका चयन होता है तो आपको मोबाइल या पोर्टल पर सूचित किया जाएगा और आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इससे उन्हें खेती के लिए जरूरी आधुनिक उपकरण कम कीमत में उपलब्ध होते हैं, जिससे खेती सरल, तेज और सस्ती हो जाती है। यदि आप एक किसान हैं और अपने खेत के लिए आधुनिक यंत्र लेना चाहते हैं तो इस योजना में आवेदन अवश्य करें।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को आगे बढ़ने का अवसर देती है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। अतः इस योजना की जानकारी को अपने परिचित किसानों तक भी जरूर पहुंचाएं।