RBI New KYC Rules 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग ग्राहकों की सुविधा के लिए KYC (Know Your Customer) नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को बार-बार अपनी होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक अब आसानी से नजदीकी शाखा, वीडियो कॉल या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से भी अपना KYC अपडेट कर सकते हैं।
यह कदम खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या किसी कारणवश बैंक शाखा तक नहीं पहुंच पाते। आइए जानते हैं RBI के इस नए फैसले की पूरी जानकारी।
वीडियो कॉल के जरिए भी हो सकेगा KYC
RBI ने वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) को मान्यता दे दी है। अब बैंक ग्राहक घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए भी अपना KYC पूरा कर सकते हैं।
यह सुविधा विशेष रूप से:
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वरिष्ठ नागरिकों
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एनआरआई (NRI)
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विकलांग व्यक्तियों
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दूरदराज़ और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्राहकों
के लिए बहुत उपयोगी है। इससे समय, पैसा और श्रम की भी बचत होगी और ग्राहक बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
बिना अपडेटेड KYC भी मिलेगा बैंकिंग का अधिकार
RBI के नए निर्देशों के मुताबिक यदि कोई ग्राहक कम जोखिम (Low Risk) की श्रेणी में आता है, तो उसका KYC अगर अपडेट नहीं भी हुआ है तो भी वह बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
ऐसे ग्राहकों को:
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बैंक द्वारा सभी सामान्य बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी।
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परंतु उन्हें 30 जून 2026 तक अपने KYC को अपडेट कराना अनिवार्य होगा।
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इस बीच बैंक को उनके अकाउंट को फ्रीज या बंद नहीं करना होगा।
यह फैसला ग्राहकों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने और बैंकिंग सेवाओं की सुगमता बढ़ाने के लिए लिया गया है।
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को भी मिली KYC अपडेट की अनुमति
RBI ने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) को भी KYC अपडेट करने का अधिकार दिया है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट वे व्यक्ति या संस्थाएं होती हैं जो बैंक की ओर से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें शामिल हैं:
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एनजीओ (NGO)
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स्वयं सहायता समूह (SHG)
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माइक्रो फाइनेंस संस्थान (MFI)
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पंजीकृत किराना दुकानें (यदि बैंक से स्वीकृत हों)
अब ग्राहक अपने नजदीकी किराना स्टोर या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से भी KYC अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
ग्राहकों को सूचना देना अनिवार्य
RBI ने बैंकों को यह भी आदेश दिया है कि वे KYC अपडेट को लेकर ग्राहकों को समय पर सूचित करें।
इसके अंतर्गत:
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बैंकों को कम से कम एक बार डाक द्वारा सूचना भेजनी होगी।
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इसके अलावा तीन बार अग्रिम सूचना भी देनी होगी, जिससे ग्राहक समय पर अपना KYC अपडेट करा सकें।
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ग्राहक को KYC अपडेट की प्रक्रिया, अंतिम तिथि और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी।
इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ग्राहक जानकारी के अभाव में KYC अपडेट से वंचित न रहे।
बीमा बिक्री में कड़ाई
RBI ने बैंकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे बीमा उत्पादों की गलत या जबरदस्ती बिक्री न करें।
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यदि किसी बैंक द्वारा ग्राहकों पर दबाव डालकर या भ्रामक जानकारी देकर बीमा बेचा जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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यह नियम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है ताकि कोई भी ग्राहक नुकसान न झेले।
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बैंकिंग सेवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है।
ग्रामीण और डिजिटल भारत को मिलेगा लाभ
RBI के इस फैसले से विशेष रूप से ग्रामीण और डिजिटल भारत को बड़ा लाभ मिलेगा।
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जिन खातों में लंबे समय से KYC अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें फिर से सक्रिय किया जा सकेगा।
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दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंक तक जाने की जरूरत नहीं होगी।
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डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा।
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बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।
यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
KYC अपडेट कराने के फायदे
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बैंकिंग सेवाओं का सुचारू लाभ।
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लेन-देन में कोई रुकावट नहीं।
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अकाउंट फ्रीज होने की चिंता खत्म।
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डिजिटल सेवाओं का बेझिझक उपयोग।
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सरकारी योजनाओं व सब्सिडी का लाभ।
निष्कर्ष
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाए गए नए KYC नियम बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। इससे न केवल ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि बैंकिंग प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
अब किसी भी ग्राहक को केवाईसी अपडेट के लिए बार-बार अपनी होम ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो कॉल, नजदीकी शाखा, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और अन्य विकल्पों के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
RBI का यह कदम निश्चित ही डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाई देगा और हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में सहायक बनेगा। सभी ग्राहकों को समय रहते अपने KYC को अपडेट करवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न आए।